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Delhi: मेधा पाटकर की याचिका पर कोर्ट ने उपराज्यपाल को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब; चार सितंबर को सुनवाई

Mon, 29 Jul 2024 06:16 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Mon, 29 Jul 2024 06:16 PM IST
सार

वीके सक्सेना की ओर से गजिंदर कुमार ने नोटिस स्वीकार किया। मामले की अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी।

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court issued notice to the Lieutenant Governor of delhi on Medha Patkar petition
वीके सक्सेना और मेधा पाटकर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

साकेत कोर्ट ने मानहानि मामले में कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा दायर अपील पर सोमवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नोटिस जारी किया। साथ ही, उनसे जवाब मांगा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल ने एलजी वीके सक्सेना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सक्सेना की ओर से गजिंदर कुमार ने नोटिस स्वीकार किया। मामले की अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी।

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इस बीच अदालत ने पाटकर को सुनाई गई पांच महीने की सजा को निलंबित किया। अदालत ने पाटकर को 25 हजार रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि प्रस्तुत करने पर भी जमानत दे दी है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

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