UP: उन्नाव रेप कांड में जेल में बंद कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, दो हफ्ते की मिली अंतरिम जमानत
भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर साल 2017 में उन्नाव में नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दुष्कर्म करने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
विस्तार
उन्नाव रेप कांड मामले में जेल में बंद भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को कोर्ट ने सेंगर की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। सेंगर को मेडिकल आधार पर दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई है।
Delhi HC grants two weeks interim bail on medical grounds to expelled BJP leader Kuldeep Singh Sengar in 2017 Unnao rape case. pic.twitter.com/c5K1DW9Z8Q
— Press Trust of India (@PTI_News) December 5, 2024
यह है मामला
गौरतलब है, भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर साल 2017 में उन्नाव में नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दुष्कर्म करने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और अन्य लोगों को एक अगस्त 2019 को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने घटना के संबंध में दर्ज सभी पांच मामलों को लखनऊ की अदालत से दिल्ली की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया था।
सितंबर में केंद्र की याचिका पर पीड़िता से मांगा गया था जवाब
रेप कांड की पीड़िता, परिवार के सदस्यों और उसके वकीलों को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है। इस जिम्मेदारी से सीआरपीएफ को हटाने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार ने कोर्ट का रुख किया था। जिस पर अदालत ने बीते सितंबर महीने में केंद्र की याचिका पर पीड़िता और उसके परिवार से जवाब मांगा था।