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Gurugram: हत्या के प्रयास के मामले में मोनू मानेसर को राहत, कोर्ट ने जमानत को दी मंजूरी
Thu, 04 Jan 2024 05:19 PM IST
आकाश दुबे
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
Published by: आकाश दुबे
Updated Thu, 04 Jan 2024 05:19 PM IST
सार
पटौदी पुलिस थाना क्षेत्र में 6 फरवरी को पटौदी के बब्बर शाह मोहल्ले में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में मोहीन की कमर में गोली लगी थी। मोहीन के पिता मुबीन खान ने मोहित उर्फ मोनू मानेसर के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया था।
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मोनू मानेसर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हत्या के प्रयास मामले में आरोपी मोनू मानेसर को कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मोनू मानेसर की जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने मोनू की जमानत का विरोध किया। पुलिस ने मोनू के फरार होने की आशंका जताई है। हालांकि मोनू अभी जेल में ही रहेगा।
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पटौदी पुलिस थाना क्षेत्र में 6 फरवरी को पटौदी के बब्बर शाह मोहल्ले में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में मोहीन की कमर में गोली लगी थी। मोहीन के पिता मुबीन खान ने मोहित उर्फ मोनू मानेसर के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया था। मोनू मानेसर को नूंह पुलिस ने भड़काऊ भाषण के मामले में गिरफ्तार किया था। उसी दिन राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को नासिर-जुनैद हत्याकांड में प्रोडक्शन वारंट पर ले गई थी।
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इसके बाद ही पटौदी थाना पुलिस इस मामले में मोनू को राजस्थान से लेकर आई थी। तभी से भोंडसी जिला जेल में बंद है। पटौदी थाना पुलिस ने मोनू मानेसर के खिलाफ अदालत में धारा 307, 147, 148, 149 व 120बी के तहत आरोपी मानते हुए पटौदी अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।
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