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अगस्ता वेस्टलैंड डील: क्रिश्चियन मिशेल को कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय कॉल करने की दी मंजूरी
Tue, 15 Jan 2019 12:03 AM IST
राजेश सैनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: राजेश सैनी
Updated Tue, 15 Jan 2019 12:03 AM IST
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क्रिश्चियन मिशेल
- फोटो : ANI
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अदालत ने 3,600 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में आरोपी बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को विदेश में उसके परिवार से बात करने की अनुमति दे दी है। विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया कि हफ्ते में एक बार 15 मिनट मिशेल की बात उसके परिवार या वकील से फोन पर करवाई जाए। इसमें आने वाले खर्च का भुगतान मिशेल ही करेगा।
गौरतलब है कि सीबीआई ने मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित करने के बाद 4 दिसंबर, 2018 की रात इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने उससे 14 दिन पूछताछ की, जिसके बाद 19 दिसंबर को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 22 दिसंबर को उसे ईडी ने गिरफ्तार किया। मिशेल इस रक्षा सौदे में शामिल तीन विदेशी दलालों में से एक है। उसके अलावा दो अन्य गीडो हेशके व कार्लो गेरोसा भी शामिल हैं।
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गौरतलब है कि सीबीआई ने मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित करने के बाद 4 दिसंबर, 2018 की रात इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने उससे 14 दिन पूछताछ की, जिसके बाद 19 दिसंबर को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 22 दिसंबर को उसे ईडी ने गिरफ्तार किया। मिशेल इस रक्षा सौदे में शामिल तीन विदेशी दलालों में से एक है। उसके अलावा दो अन्य गीडो हेशके व कार्लो गेरोसा भी शामिल हैं।
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