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बेटे को नहीं कर सकते संपत्ति से बेदखल!

Tue, 07 Jan 2014 04:44 PM IST
अमर उजाला, नई दिल्ली
अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 07 Jan 2014 04:44 PM IST
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Court disclaims petition of evict son to the property

उत्तर पश्चिमी दिल्ली निवासी शख्स की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उसके बेटे को संपत्ति से बेदखल घोषित करने की मांग को आंशिक रूप से खारिज कर दिया।

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साथ ही बेटे को पिता के घर में जबरन घुसने और उनकी जिंदगी में दखल देने से मना किया है।

अदालत ने यह फैसला बेटे की गैर मौजूदगी में सुनाया। प्रशासनिक सिविल जज ने कहा कि याची को वसीयत करने का अधिकार है, जिससे भविष्य में प्रतिवादी संपत्ति से बेदखल हो जाएगा।
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उन्होंने कहा कि अदालत याची के बेटे को संपत्ति से बेदखल घोषित नहीं कर सकती, क्योंकि यह विशेष राहत अधिनियम की धारा 34 के दायरे से बाहर है।

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