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Delhi Riots: दिल्ली दंगों के सात आरोपी बरी, दुकान में आगजनी, तोड़फोड़ करने का था आरोप

Tue, 21 Nov 2023 01:47 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 21 Nov 2023 01:47 AM IST
सार

अदालत ने दिल्ली दंगों के एक मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि वे दंगाई भीड़ का हिस्सा थे।

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Court acquits all seven accused in a Delhi riots case
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

अदालत ने दिल्ली दंगों के एक मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि वे दंगाई भीड़ का हिस्सा थे। उन पर शिकायतकर्ता की दुकान में आगजनी, तोड़फोड़ और चोरी करने का आरोप था।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि शिकायतकर्ता सलमान मलिक की दुकान में दंगाइयों ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी। दंगाई भीड़ के हिस्से के रूप में सात आरोपियों की पहचान के संबंध में, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक निसार अहमद ने वीडियो रिकॉर्ड किया था।
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अदालत ने कहा, उसके मोबाइल फोन पर अदालत के सामने चलाई गई वीडियो-रिकॉर्डिंग में अहमद ने चार आरोपियों की ओर इशारा किया। हालांकि, वीडियो-रिकॉर्डिंग पर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या छेड़छाड़ का पता लगाने के लिए इसकी जांच नहीं की गई। अदालत ने कहा, छेड़छाड़ के परीक्षण के मापदंडों पर जांच के अभाव में इस वीडियो को सबूत के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

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