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Noida Corona Guideline: स्कूल-दफ्तरों में मास्क लगाना अनिवार्य, सिनेमा, बस-मेट्रो को लेकर जारी ये दिशा-निर्देश

Fri, 14 Apr 2023 11:56 AM IST
आकाश दुबे माई सिटी रिपोर्टर, नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, नोएडा Published by: आकाश दुबे Updated Fri, 14 Apr 2023 11:56 AM IST
सार

गुरुवार शाम को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिसमें सरकारी व निजी कार्यालयों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने की हिदायत दी गई है।

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Corona Guidelines In Noida It Is Again Mandatory To Wear Masks In School Offices Know In Details
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देख स्वास्थ्य विभाग ने जिले के स्कूल, कॉलेजों और दफ्तरों के अलावा भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इन सभी स्थानों में प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही सर्दी, जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर मरीज को क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं। 

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गुरुवार शाम को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिसमें सरकारी व निजी कार्यालयों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने की हिदायत दी गई है। स्कूल और कॉलेजों में पर्याप्त दूरी बनाकर बच्चों के बैठने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

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अगर किसी विद्यार्थी को खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार की समस्या है तो उसे स्कूल, कॉलेज न भेजने की सलाह दी गई है। वहीं सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए भी कोविड प्रोटोकॉल अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा। साथ ही, फीवर हेल्प डेस्क और कोविड हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 

अस्पतालों के पंजीकरण काउंटरों और दवा काउंटरों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन कराते हुए कतार लगाने के निर्देश दिए गए हैं। शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में भी मास्क की अनिवार्यता और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, संक्रमित मरीज के संपर्क में आए लोगों को एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के हेल्पलाइन नंबर 1800-419-2211 पर सूचना देने अपील की गई है। 

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सिनेमा में एक सीट खाली छोड़कर बैठें
बढ़ते कोरोना संक्रमण की मार एक बार फिर सिनेमाघरों पर पड़ी है। सिनेमा हॉल में  50 फीसदी क्षमता के साथ एक सीट खाली छोड़ने के लिए निर्देशित किया गया है। बिना मास्क सिनेमा में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। बाजार और मॉल में खरीदारी करते समय मास्क व दस्ताने पहनने की हिदायत लोगों को दी गई है। 

बस और मेट्रो में सैनिटाइजेशन करना होगा
रेलवे स्टेशन और बस अड्डो पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। नियमित अंतराल पर बसों और मेट्रो में सैनिटाइजेशन करना होगा। मास्क और सामाजिक दूरी का नियम यहां भी सख्ती से लागू होगा। कैंटीन और कैफेटेरिया में दो गज की दूरी बनाकर रखनी होगी और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।

बच्चे और बुजुर्ग भीड़भाड़ में जाने से बचें
स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों व बुजुर्गों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर न जाने की सलाह दी है। साथ ही, कोमार्विड रोगियों (किडनी, ह्रïदय, लीवर, मधुमेह, सांस के अलावा रक्त संबंधी बीमारियों से पीड़ितों को घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।

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