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जिगिशा घोष हत्याकांड मामले में तीनो आरोपी दोषी करार

Thu, 14 Jul 2016 05:27 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 14 Jul 2016 05:27 PM IST
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convicted three accused in murder case Jigisha Ghosh
जिगिशा मर्डर केस

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जिगिशा हत्याकांड के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत सिंह मलिक को जिगिषा मामले में दोषी पाया है।

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जिगिसा 18 मार्च 2009 को गायब हुई थी और दो दिन बाद उसकी लाश सूरजकुंड के जंगलों में मिली थी। पुलिस ने इस मामले में रवि कपूर व अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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उस समय रवि कपूर की गाड़ी से बीकन, पुलिस की वर्दी, संयुक्त पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी के कार की थ्री स्टार नंबर प्लेट, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का स्टीकर मिला था। पुलिस की चार्जशीट इन सब बातों पर पूरी तरह खामोश थी।

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अदालत के फैसले से संतुष्ट मां-बाप

convicted three accused in murder case Jigisha Ghosh

कोर्ट का फैसला आने के बाद जिगिशा के मां-बाप ने कहा कि वो अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 58 गवाहों को पेश किया।

अदालत ने तीनो आरोपियों की न्यायिक हिरासत में व्यवहार की रिपोर्ट भी मांगी है, साथ ही सजा पर दलील के लिए 20 अगस्त की तारीख भी तय की है।

आपको बता दें कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिगिशा की गला दबाकर हत्या की गई थी, लेकिन पुलिस ने उसके गले से चांस फिंगर प्रिंट (मौके से लिए जाने वाले) नहीं लिए थे।

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