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रजोकरी वायु सेना स्टेशन की 100 मीटर की परिधि में निर्माण पर प्रतिबंध

Thu, 30 Mar 2017 01:39 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम Updated Thu, 30 Mar 2017 01:39 PM IST
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construction ban around 100 meters of rajokari air force station
एसरफोर्स स्टेशन के पास बने मकान - फोटो : अमर उजाला

केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार वायुसेना स्टेशन रजोकरी के अंतर्गत आने वाले गांव डूंडाहेड़ा की भूमि की बाह्य परिधि से 100 मीटर क्षेत्र में आने वाली भूमि में किसी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है।

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इस पर किसी प्रकार के भवन या ढांचे का निर्माण नहीं किया जा सकता है। न ही इस क्षेत्र में पौधारोपण किया जा सकता है। गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में पहले ही इस प्रकार के चीजों पर रोक का आदेश जारी किया जा चुका है।
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केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार, रजोकरी वायुसेना स्टेशन की कुछ भूमि गांव डूंडाहेड़ा के खसरा नंबर में भी आती है। इस खसरा नंबर में किसी भी भवन व ढांचे का निर्माण करना व पेड़ लगाना पूर्ण प्रतिबंधित है।
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उपायुक्त हरदीप सिंह की ओर से जिला नगर योजनाकार इंफोर्समेंट, नगर निगम के मुख्य नगर योजनाकार व तहसीलदार को आदेश जारी किए गए हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होने दिया जाए।


इसी के साथ यह भी आदेश दिया गया है कि गांव में मुनादी कार्रवाई की जाए, जिससे लोग इसके प्रति जागरूक हो सके । वहीं, इसकी रिपोर्ट रोजनामचा में भी दर्ज करवाई जाए। रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के बाद गुरुग्राम में आयुध डिपो के 300 मीटर क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों को हटाने का अधिकार जिला उपायुक्त को दिया गया है। मगर अभी तक इस पर उपायुक्त की ओर से किसी प्रकार का बयान नहीं आया है।

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