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Delhi : पहाड़गंज में 43 होटल और गेस्ट हाउस मालिकों को कुर्की वारंट, अवैध बोरवेल संबंधी रिपोर्ट एनजीटी के पास

Mon, 04 Nov 2024 03:30 AM IST
दुष्यंत शर्मा नितिन राजपूत, नई दिल्ली
नितिन राजपूत, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 04 Nov 2024 03:30 AM IST
सार

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को मध्य दिल्ली जिलाधिकारी ने पहाड़गंज में अवैध बोरवेल के संबंध में अपनी स्थिति रिपोर्ट सौंपी है जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है।
 

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Attachment warrant against 43 hotel and guest house owners in Paharganj
एनजीटी - फोटो : संवाद

विस्तार

पहाड़गंज में 43 होटल व गेस्ट हाउस मालिकों के खिलाफ कुर्की के वारंट जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को मध्य दिल्ली जिलाधिकारी ने पहाड़गंज में अवैध बोरवेल के संबंध में अपनी स्थिति रिपोर्ट सौंपी है जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है।

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रिपोर्ट में बताया गया है कि पहाड़गंज में 441 में से 398 होटल व गेस्ट हाउस मालिक दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के पास 3.98 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। इसके अलावा 309 होटल व गेस्ट हाउस मालिकों ने अंडरटेकिंग भी दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि बाकी बचे होटल व गेस्ट हाउस जिन्होंने अभी तक अधिकरण के निर्देशों का पालन नहीं किया है। उनके खिलाफ सीलिंग अभियान शुरू किया जाएगा। ऐसे में डीएम ने अदालत से अनुमति मांगी है।
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एनजीटी ने 3 सितंबर के आदेश में जिलाधिकारी को स्थिति बताने को कहा था। अदालत ने पिछले आदेश में कहा था कि इस तरह की सीलिंग मुहिम से होटल व गेस्ट हाउस के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। अधिकरण ने निर्देश दिया था कि कोई भी होटल व गेस्ट हाउस पर्यावरण क्षति शुल्क जमा करता है और अनुमति के लिए आवेदन करता है। सभी मानदंडों का पालन करने और नियमित जल शुल्क का भुगतान करने का वचन देता है तो संबंधित प्राधिकारी उस होटल व गेस्ट हाउस के खिलाफ बोरवेलों की सीलिंग की कार्रवाई को सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित कर देगा।
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17 होटल मालिकों को वैध सहमति प्राप्त
डीएम ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि दिल्ली जल बोर्ड ने जिलाधिकारी को सूचित किया है कि 17 होटल मालिकों को अपने मौजूदा बोरवेल से भूजल निकासी के संबंध में डीजेबी से वैध सहमति प्राप्त है।

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