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शराब घोटाला: अरविंद केजरीवाल की बढ़ी न्यायिक हिरासत, सात मई को होगी अगली सुनवाई

Tue, 23 Apr 2024 02:23 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 23 Apr 2024 02:23 PM IST
सार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल और के कविता की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। 

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Arvind Kejriwal judicial custody extended till May 7 in Delhi liquor scam
अरविंद केजरीवाल जेल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सात मई तक के लिए बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला से संबंधित ईडी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता और चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत सात मई तक बढ़ा दी है।

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कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई थी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत
बीती 15 अप्रैल को अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष वस्तुतः पेश किया गया। अदालत ने कहा कि वह हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा रही है जब सह-अभियुक्त (बीआरएस नेता के कविता) की न्यायिक हिरासत भी समाप्त हो रही है।

22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया, जिसे चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया। उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 10 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम था, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के उक्त आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए नौ समन को नजरअंदाज कर दिया था। इस मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं। जबकि सिसौदिया अभी भी जेल में हैं, सिंह को हाल ही में ईडी द्वारा दी गई रियायत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

इससे पहले, ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शहर के राउज एवेन्यू कोर्ट में दो आपराधिक शिकायतें दर्ज की थीं, जिसमें उन पर समन का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी बताते हुए नजरअंदाज कर दिया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के किंगपिन हैं और 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय के उपयोग में सीधे तौर पर शामिल हैं।

ईडी का मामला है कि कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत उत्पाद शुल्क नीति लागू की गई थी, हालांकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के मिनटों में ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए विजय नायर और साउथ ग्रुप के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा एक साजिश रची गई थी। एजेंसी के मुताबिक, नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया की ओर से काम कर रहे थे।

केजरीवाल को अंतरिम जमातन की मांग करने वाले को फटकार
बीते सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति व अन्य मामलों में मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की मांग करने वाले कानून के छात्र के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने उनसे पूछा आपको यह वीटो शक्ति कहां से मिलती है? क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं? यदि तुमने निर्णय ही कर लिया है तो यहां क्यों आये हो? केजरीवाल को आपकी सहायता या आपके निर्णय की आवश्यकता नहीं है। वहीं केजरीवाल ने भी याचिका पर आपत्ति जताते हुए इससे कानून का दुरुपयोग बताते हुए याचिकाकर्ता की सहायता लेने से इनकार कर दिया।


 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि कानून का स्थापित सिद्धांत यह है कि पीड़ित पक्ष को अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। पीठ ने कहा कि निस्संदेह जनहित याचिकाओं में लोकस स्टैंडी की भूमिका में छूट दी गई है, हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि गरीबों या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या विकलांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए। इसमें कहा गया कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनके पास अदालत का दरवाजा खटखटाने के साधन हैं, जो वास्तव में उन्होंने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष किया है। पीठ ने कहा नतीजतन इस अदालत का मानना है कि अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत में किसी ढील की जरूरत नहीं है।

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