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Excise Policy Case: केजरीवाल की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी, सात दिन में मांगा जवाब; 17 जुलाई होगी सुनवाई

Tue, 02 Jul 2024 02:57 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 02 Jul 2024 02:57 PM IST
सार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सात दिन में सीबीआई से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 

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Delhi High Court issues notice to CBI on petition challenging arrest of Arvind Kejriwal
दिल्ली हाईकोर्ट और अरविंद केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने और उसके बाद दो दिनों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई, 2024 के लिए तय की है।

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सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, जब वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे। केजरीवाल को हाल ही में 20 जून को ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। हालांकि, ईडी द्वारा तत्काल याचिका दायर करने के अगले दिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने पर अंतरिम रोक लगा दी। ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक की पुष्टि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जून को की थी।
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इसके बाद, उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और 29 जून तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। 29 जून को सीबीआई द्वारा हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं करने पर उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केजरीवाल को पहली बार ईडी ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। उन पर शराब नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है, ताकि कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया जा सके।

के कविता को जमानत देने से कोर्ट का इनकार
उच्च न्यायालय ने सोमवार को आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन और भ्रष्टाचार मामलों में बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों में जमानत मांगने वाली कविता की याचिकाओं को खारिज कर दिया। कविता वर्तमान में सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में है।

भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी से जुड़ी पूरी कार्यवाही के अलावा कविता ने एक अलग याचिका के माध्यम से सीबीआई को ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए उनसे पूछताछ करने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी थी। उनका कहना है कि उन्हें कोई नोटिस जारी किए बिना या कारण बताओ नोटिस दिए बिना आदेश पारित कर दिया गया। कविता ने सीबीआई को गिरफ्तार करने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के साथ-साथ उन्हें पुलिस और न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश को भी चुनौती दी। 6 मई को सीबीआई द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। कविता को 15 मार्च की शाम को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

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