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Delhi: दुष्कर्म के मामले में सेना के कर्नल बरी, कोर्ट ने अविश्वसनीय गवाही का हवाला देते सुनाया निर्णय

Thu, 05 Jun 2025 08:15 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 05 Jun 2025 08:15 PM IST
सार

शिकायतकर्ता के बयान का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि दुष्कर्म की पहली घटना अक्तूबर, 2016 में दिल्ली में हुई थी। आखिरी घटना अगस्त 2021 में हुई थी, लेकिन पुलिस में मामला नवंबर 2021 में दर्ज कराया गया।

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Army colonel acquitted in misdeed case
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

द्वारका कोर्ट ने शिकायतकर्ता की अविश्वसनीय गवाही का हवाला देते हुए एक सैन्य अधिकारी और उसके दोस्त को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप जिंदल ने शिकायतकर्ता की गवाही में विरोधाभासों और विसंगतियों के अलावा आरोपों को साबित करने के लिए फोरेंसिक या मेडिकल साक्ष्य की अनुपस्थिति और पुलिस को मामले की सूचना देने में अस्पष्ट देरी पर प्रकाश डाला। 

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कर्नल पर धारा 376 (2) (एन) (बार-बार दुष्कर्म), 328 (जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि दोनों पुरुषों पर आईपीसी की धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म) का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता के बयान का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि दुष्कर्म की पहली घटना अक्तूबर, 2016 में दिल्ली में हुई थी। आखिरी घटना अगस्त 2021 में हुई थी, लेकिन पुलिस में मामला नवंबर 2021 में दर्ज कराया गया।

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