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Delhi NCR News: अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक को अमेरिका जाने की अनुमति, छह यूक्रेनियों को भी राहत
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-म्यांमार में हथियार और ड्रोन ट्रेनिंग देने के आरोप में एनआईए ने किया था गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष एनआईए अदालत ने शुक्रवार को अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैनडाइक को अमेरिका जाने की अनुमति दे दी। साथ ही, छह यूक्रेनी नागरिकों को भी 24 फरवरी तक भारत से बाहर रहने की इजाजत दी गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इन सातों विदेशी नागरिकों को मार्च 2026 में गिरफ्तार किया था। उन पर म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को हथियार मुहैया कराने और ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग देने का आरोप है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने सातों की अर्जियों पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान एनआईए ने कहा कि मामले के कई पहलुओं की जांच के लिए उसे और समय चाहिए।
म्यांमार में ट्रेनिंग देने का आरोप :
एनआईए के अनुसार, आरोपी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और बिना जरूरी परमिट पूर्वोत्तर क्षेत्र से मिजोरम के रास्ते म्यांमार गए थे। एजेंसी ने चार्जशीट में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की धाराएं 21 और 23 लगाई हैं। एनआईए के मुताबिक, मामले के आतंकवाद से जुड़े पहलुओं की जांच जारी है और आगे पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जा सकता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष एनआईए अदालत ने शुक्रवार को अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैनडाइक को अमेरिका जाने की अनुमति दे दी। साथ ही, छह यूक्रेनी नागरिकों को भी 24 फरवरी तक भारत से बाहर रहने की इजाजत दी गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इन सातों विदेशी नागरिकों को मार्च 2026 में गिरफ्तार किया था। उन पर म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को हथियार मुहैया कराने और ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग देने का आरोप है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने सातों की अर्जियों पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान एनआईए ने कहा कि मामले के कई पहलुओं की जांच के लिए उसे और समय चाहिए।
म्यांमार में ट्रेनिंग देने का आरोप :
एनआईए के अनुसार, आरोपी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और बिना जरूरी परमिट पूर्वोत्तर क्षेत्र से मिजोरम के रास्ते म्यांमार गए थे। एजेंसी ने चार्जशीट में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की धाराएं 21 और 23 लगाई हैं। एनआईए के मुताबिक, मामले के आतंकवाद से जुड़े पहलुओं की जांच जारी है और आगे पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जा सकता है।
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