फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Aircel Maxis Case Delhi Court grants regular bail to P Chidambaram Karti Chidambaram in CBI ED cases

एयरसेल मैक्सिस केस: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और बेटे कार्ति को नियमित जमानत

Wed, 23 Mar 2022 06:33 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Wed, 23 Mar 2022 06:33 PM IST
सार

पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस मामले में जमानत मिल गई है। इससे पहले वे इस मामले में अग्रिम जमानत पर थे।

विज्ञापन
Aircel Maxis Case Delhi Court grants regular bail to P Chidambaram Karti Chidambaram in CBI ED cases
P Chidambaram, Karti Chidambaram - फोटो : ANI

विस्तार

अदालत ने बुधवार को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में एयरसेल-मैक्सिस सौदे के संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को नियमित जमानत प्रदान कर दी। उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी द्वारा मामला दर्ज किया है। उन्हें पहले अग्रिम जमानत दी थी।

विज्ञापन


अदालत ने आरोपियों की जमानत एक-एक लाख रुपये के जमानती मुचलके पर स्वीकार की है। अदालत ने दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद उन्हें पेश होने का निर्देश दिया था। दोनों ने अदालत के सामने पेश होने के बाद राहत की मांग की।
विज्ञापन


अदालत ने एजेंसियों को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। मामला विदेशी अनुदान में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। एयरसेल-मैक्सिस सौदे में निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी 2006 में मंजूरी दी गई थी जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि चिदंबरम, वित्त मंत्री के रूप में निश्चित लाभ के लिए अपनी क्षमता से परे सौदे को मंजूरी दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed