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31 के बाद ब्याज समेत वसूला जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स

Mon, 25 Jul 2016 12:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Mon, 25 Jul 2016 12:02 AM IST
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After 31 charged interest on property tax

शहरवासियों के लिए एक जरूरी खबर है। यदि आपने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है तो टैक्स तत्काल जमा करा झंझट से बच सकते हैं। क्योंकि टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। उसके बाद आपके मकान, दुकान को सील भी किया जा सकता है।

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नगर निगम ने इस बाबत पूरी तैयारी कर ली है। शहरवासी 31 जुलाई तक जमा करा कराके 10 प्रतिशत की छूट पा सकते हैं। इसके बाद अगस्त महीने के शुरूआत में ही बकाएदारों को निगम नोटिस भेजना शुरू कर देगा और टैक्स की वसूली ब्याज के साथ की जाएगी। यह जानकारी निगमायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने दी।
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बता दें कि सरकार के अनुसार वर्ष 2019-17 का हाउस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। जिसमें लोगों को सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भर कर अपने संपत्ति की जानकारी देनी है। इसके बाद उन्हें टैक्स जमा कराना है। निगमायुक्त ने बताया कि  नगर निगम ने तीनों जोनों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
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ताकि लोगों को सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरने में परेशानी न हो। उन्होंने बकाएदारों से निर्धारित समयसीमा में टैक्स जमा कराने की अपील की है। निगमायुक्त ने बताया कि प्रॉपर्टी टेक्स जमा कराने वाले लोगों के लिए आगामी शनिवार व रविवार को भी कार्यालय खुले रहेंगे। कराधान विभाग की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। विभाग के कर्मचारी सुबह 9 से 5 बजे तक निगम कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे।

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