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एनडीएमसी की चेतावनीः पार्कों में नियमों की अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई
Sun, 24 May 2020 07:25 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 24 May 2020 07:25 AM IST
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लोदी गार्डन
- फोटो : social media
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सैर सपाटे के दौरान पार्कों में कोरोना से बचाव के नियमों की अवहेलना पर महामारी एक्ट के खिलाफ कार्रवाई होगी। एनडीएमसी ने कहा कि आदेश की अवहेलना करने पर महामारी एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और महामारी एक्ट में भारतीय दंड संहिता के अनुसार सजा का प्रावधान है। गौरतलब है कि एनडीएमसी ने लोदी गार्डन समेत समेत सभी पार्क को खोल दिया है।
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33 सेवाएं ऑनलाइन, घर बैठे होंगे काम
कोरोना के प्रकोप के बीच और सामाजिक दूरी के पालन कराने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अपनी 33 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। एनडीएमसी के अनुसार, सुविधाओं को ऑनलाइन करने से लोगों को कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे वे कोरोना के संक्रमण से भी बच सकेंगे।
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ये सुविधाएं हुई ऑनलाइन
ई-कचरा प्रबंधन प्रणाली, आरटीआई सेवाएं, नया बिजली कनेक्शन, इलेक्ट्रिक लोड वृद्धि, बिजली बिल भुगतान कनेक्शन, सरकारी आवासों में डिस्कनेक्शन, पानी की गुणवत्ता, नागरिक योजना, सेवा विक्रेता, भुगतान विवरण विक्रेता, बिल ट्रैकिंग, भवन योजना अनुमोदन आवेदन, पार्क की बुकिंग (सेंट्रल पार्क, नेहरू पार्क, पालिका पार्क, बरात घर की बुकिंग, स्वीमिंग पूल के लिए ऑनलाइन प्रवेश और सामुदायिक केंद्र की बुकिंग, चिकित्सा स्टॉक, संपत्ति कर और उत्परिवर्तन सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, व्यापार का लाइसेंस आवेदन, और सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं आदि।
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