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AAP विधायक की जमानत याचिका फिर खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल

Mon, 27 Jun 2016 07:06 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 27 Jun 2016 07:06 PM IST
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AAP MLA's bail plea rejected again, the 14-day judicial custody
- फोटो : अमर उजाला

संगम विहार से आप के विधायक दिनेश मोहनिया की जमानत याचिका अदालत ने सोमवार को दूसरी बार खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

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नेब सराया थाना पुलिस ने मोहनिया को शनिवार दोपहर उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह खानपुर इलाके में प्रेसवार्ता कर रहे थे। आप विधायक पर महिला से छेड़छाड़ व धमकी देने का आरोप है। अदालत ने मोहनिया की जमानत याचिका शनिवार को खारिज करते हुए दो दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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साकेत जिला अदालत की महानगर दंडाधिकारी भावना कालिया ने दिनेश मोहनिया की अर्जी सोमवार को भी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि कोर्ट ने शनिवार को जमानत खारिज की थी और तब से अब तक हालात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

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दो दिन बाद महिला का बयान दर्ज

AAP MLA's bail plea rejected again, the 14-day judicial custody

विधायक दिनेश मोहनिया की जमानत याचिका पर बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुलका ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में 11 घंटे का विलंब किया गया और यह सभी धाराएं जमानती थीं।

बचाव पक्ष ने कहा कि आप विधायक को फंसाने की मंशा से दो दिन बाद महिला का बयान दर्ज किया गया। एफआईआर में बाद में छेड़छाड़ की धारा जोड़ी है, ताकि विधायक को गिरफ्तार किया जा सके।

वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में पीड़ित महिला ने पहले थाने में अपना बयान दर्ज करवाया और उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज करवाया गया। उसने अपने बयान में छेड़छाड़ व कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। विधायक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह गवाहों व पीड़िता को प्रभावित कर सकता है।

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