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आप विधायक प्रकाश जारवाल पर दंगा मामले में एक लाख का जुर्माना 

Fri, 05 Apr 2019 08:17 PM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 05 Apr 2019 08:17 PM IST
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aap mla jarwal fined 1 lakh rupees in roit case
पटियाला हाउस कोर्ट

अदालत ने आप विधायक प्रकाश जारवाल पर दंगा भड़काने, पुलिसवालों से मारपीट व उपद्रव करने के मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदलात ने दो अन्य दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जारवाल समेत तीन लोगों को की धाराओं में 21 फरवरी को दोषी करार दिया था। 

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पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने प्रकाश जरवाल को जेल न भेजते हुए एक साल की नेकचलनी की शर्त पर छोड़ा है लेकिन साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जरवाल समेत तीन को दंगा भड़काने व अन्य धाराओं में दोषी ठहराया था। 
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अभियोजन के मुताबिक महरौली बदरपुर रोड पर 30 अगस्त, 2013 को वायु सेनाबाद के पास उग्र भीड़ ने कुछ पुलिस वालों पर हमला किया गया था। इस हमले में सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस का आरोप था कि प्रकाश जारवाल, सलीम और धर्म प्रकाश पर आरोप है कि इन्होंने लोगों को पुलिस वालों पर हमला करने के लिए उकसाया था। 
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पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां तकरीबन 300 लोगों को लाठी डंडों के साथ मौजूद थी। उसमें से कुछ लोग भीड़ को हिंसा के लिए भड़का रहे थे। पुलिस उन्हें बार-बार समझाने का प्रयास कर रही थी। इतने में कुछ लोगों ने सड़क पर खड़े वाहनों पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिससे एक डीटीसी की बस का शीशा टूट गया। लोगों की भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया और सरकारी मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया था। 

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