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MCD Election: चुनाव टालने के आयोग के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

Thu, 17 Mar 2022 05:04 PM IST
पूजा त्रिपाठी राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 17 Mar 2022 05:04 PM IST
सार

पार्टी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि चुनावों को स्थगित करने के लिए ऐसे अपर्याप्त कारण, नगर निगम के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराना संवैधानिक आवश्यकता है। ऐसे में यह स्पष्ट रूप से निष्पक्ष चुनावों की पवित्रता में बाधा डालना है।

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Aam Aadmi Party moves supreme court against delhi election commission announcement deferring MCD election dates
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

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आम आदमी पार्टी (आप) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए दिल्ली नगर निगम का चुनाव उसके कार्यकाल की समाप्ति (मई, 2022) से पहले कराने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने का जो कार्यक्रम पूर्व में निर्धारित किया था, उसी के मुताबिक चुनाव कराए जाएं। 

सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर आप ने सांविधानिक महत्व का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। क्या राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्र सरकार द्वारा नगर निगम चुनावों को स्थगित करने के लिए भेजे गए एक अनौपचारिक संचार से प्रभावित किया जा सकता है जबकि आयोग, चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार था। 

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याचिका में दावा किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, दिल्ली नगर निगम चुनावों की तैयारी कर रहा था और कई नोटिसों, अधिसूचनाओं और आदेशों के माध्यम से संकेत दिया था कि चुनाव अप्रैल 2022 में आयोजित किया जाएगा। याचिका में कहा गया कि  मार्च, 2022 को राज्य चुनाव आयोग ने एक पत्र प्रसारित किया, जिसमें उसी दिन शाम पांच बजे एक प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित करने के अपने इरादे का संकेत दिया गया था। 
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उस प्रेस कान्फ्रेंस में अप्रैल में होने वाले नगर निगम चुनावों के विशिष्ट कार्यक्रम की घोषणा की जानी थी। ठीक आधे घंटे बाद, एक प्रेस नोट के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि उसे दिल्ली के उपराज्यपाल से कुछ संचार प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार भारत सरकार तीन हिस्सों में बंटे नगर निगमों का विलय करने के लिए एक कानून पारित करने की सोच रहा है। इस संचार के आलोक में चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के लिए आयोजित की जाने वाली प्रेस कान्फ्रेंस अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। परिणामस्वरूप नगर निगम चुनाव स्थगित कर दिए गए।

केंद्र आयोग की स्वतंत्रता कम कर रहा

याचिका में कहा गया, नगर निगम चुनावों में देरी से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार राज्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कम करने और दिल्ली में स्वतंत्र और निष्पक्ष निगम चुनावों को रोकने के प्रयास कर रही है। नगर निगम कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराना सांविधानिक आवश्यकता है। ऐसे में यह स्पष्ट रूप से निष्पक्ष चुनावों की पवित्रता में बाधा डालना है।
 
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