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1984 सिख विरोधी दंगा: जगदीश टाइटलर ने आरोपों को हाईकोर्ट में दी चुनौती, सुनवाई आज

Tue, 01 Oct 2024 05:25 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 01 Oct 2024 05:25 AM IST
सार

टाइटलर के खिलाफ लगाए आरोपों में गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होना, दंगा करना और दुश्मनी को बढ़ावा देना है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी के समक्ष याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

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1984 anti-Sikh riots Jagdish Tytler challenges the allegations in the High Court
कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जिसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित हत्या और अन्य अपराधों के लिए उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। 

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टाइटलर के खिलाफ लगाए आरोपों में गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होना, दंगा करना और दुश्मनी को बढ़ावा देना है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी के समक्ष याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
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हाल ही में ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश हुए टाइटलर ने इन आरोपों में खुद को निर्दोष बताया था। अब उन्होंने दंगों के संबंध में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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