युवती से चाकू की नोक पर किया दुराचार का प्रयास, कोर्ट ने सुनाई पांच साल कैद की सजा
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करीब दो साल पहले चाकू की नोक पर युवती से दुष्कर्म के प्रयास में एक युवक को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। अपर जिला जज आके खुल्बे की अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि मुकदमा आठ अप्रैल 2017 को डोईवाला कोतवाली में दर्ज हुआ था। पीड़िता कोचिंग से घर लौटते समय बस से उतर कर पैदल जा रही थी।
इसी बीच उसके गांव का युवक संदीप थापा मोटरसाइकिल से उसका पीछा करने लगा। बीच में संदीप थापा ने युवती को रोक दिया और उसे घर छोड़ने की बात कहते हुए बाइक पर बैठने को कहा।
लेकिन, युवती ने इनकार कर दिया। आधा किलोमीटर दूर जाकर संदीप ने मोटरसाइकिल उसके आगे खड़ी कर दी और चाकू दिखाकर उसे जंगल की ओर खींच ले गया। वहां उसने युवती से दुष्कर्म का प्रयास किया।
युवती के शोर मचाने पर मौके पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। भीड़ जुटती देख आरोपी मौके से भाग निकला। इस दौरान पीड़िता को काफी चोटें भी आई थी। पुलिस ने आरोपी को घटना के दिन ही मय चाकू के साथ गिरफ्तार किया था।
अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि मुकदमे में अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। जिसके आधार पर अदालत ने उसे दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के दोष में छह माह की सजा भी सुनाई गई है।