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गर्मी के मौसम में बोतलबंद पानी बेचने वाली नामी-गिरामी कंपनियों को रेलवे बोर्ड ने दिया झटका
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गर्मी शुरू होने के साथ ही रेलवे बोर्ड ने बोतलबंद पानी का कारोबार करने वाली नामीगिरामी कंपनियों को झटका दे दिया है। रेलवे बोर्ड की ओर से सभी जोनल महाप्रबंधकों को आदेश जारी किए गए है कि यह सुनिश्चित कराया जाए कि रेलवे स्टेशनों पर सिर्फ रेल नीर ही यात्रियों को मुहैया कराया जाए।
रेलवे बोर्ड के आदेश के तहत स्टेशनों पर तैनात मुख्य वाणिज्य निरीक्षक यह सुनिश्चित कराएं कि रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म के स्टालों के साथ सर्कुलेटिंग एरिया में स्थित दुकानों पर सिर्फ रेल नीर ही यात्रियों को मुहैया कराया जा जाए। प्लेटफार्म की दुकानों पर यदि दूसरी ब्रांडेड कंपनियों का बोतल बंद पानी बेचा जा रहा है तो संबंधित पानी की सभी बोतलों को जब्त करने के साथ संबंधित कारोबारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यह सुनिश्चित कराया जाए कि रेलवे स्टेशनों पर बोतलबंद पानी का कारोबार करने वाले स्थानीय कारोबारी यात्रियों को ट्रेनों में जाकर सस्ते दामों पर पानी की बोतलें ना दे सकें। ऐसा करने से यात्रियों को बीमारियां होने का खतरा रहता है। दूसरी ओर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह का कहना है कि इस संबंध में सभी मुख्य वाणिज्य निरीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं दून स्टेशन के मुख्य वाणिज्य निरीक्षक एसके अग्रवाल का कहना है कि स्टेशन पर सिर्फ रेल नीर की ही बिक्री की जा रही है। कारोबारियों को इस बात की सख्त हिदायत दी गई है कि रेल नीर के अलावा किसी की ब्रांडेड कंपनी का बोतलबंद पानी यात्रियों को ना बेचें। यदि ऐसा करते पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गर्मी के मौसम में रेलवे स्टेशनों पर कानून की मांग अचानक बढ़ जाती है ऐसे में यात्री बोतलबंद पानी की बड़े पैमाने पर खरीदारी करते हैं।
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रेलवे बोर्ड के आदेश के तहत स्टेशनों पर तैनात मुख्य वाणिज्य निरीक्षक यह सुनिश्चित कराएं कि रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म के स्टालों के साथ सर्कुलेटिंग एरिया में स्थित दुकानों पर सिर्फ रेल नीर ही यात्रियों को मुहैया कराया जा जाए। प्लेटफार्म की दुकानों पर यदि दूसरी ब्रांडेड कंपनियों का बोतल बंद पानी बेचा जा रहा है तो संबंधित पानी की सभी बोतलों को जब्त करने के साथ संबंधित कारोबारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए।
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आदेश में यह भी कहा गया है कि यह सुनिश्चित कराया जाए कि रेलवे स्टेशनों पर बोतलबंद पानी का कारोबार करने वाले स्थानीय कारोबारी यात्रियों को ट्रेनों में जाकर सस्ते दामों पर पानी की बोतलें ना दे सकें। ऐसा करने से यात्रियों को बीमारियां होने का खतरा रहता है। दूसरी ओर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह का कहना है कि इस संबंध में सभी मुख्य वाणिज्य निरीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं दून स्टेशन के मुख्य वाणिज्य निरीक्षक एसके अग्रवाल का कहना है कि स्टेशन पर सिर्फ रेल नीर की ही बिक्री की जा रही है। कारोबारियों को इस बात की सख्त हिदायत दी गई है कि रेल नीर के अलावा किसी की ब्रांडेड कंपनी का बोतलबंद पानी यात्रियों को ना बेचें। यदि ऐसा करते पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गर्मी के मौसम में रेलवे स्टेशनों पर कानून की मांग अचानक बढ़ जाती है ऐसे में यात्री बोतलबंद पानी की बड़े पैमाने पर खरीदारी करते हैं।
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