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Uttarkashi Mosque Dispute: नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा विवाद, मुस्लिम समुदाय ने की मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग

Thu, 21 Nov 2024 11:19 AM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी।
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी। Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 21 Nov 2024 11:19 AM IST
सार

विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देवभूमि विचार मंच ने मस्जिद के खिलाफ 25 नवंबर को तहसील स्तर पर ज्ञापन और 1 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान किया है।

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Uttarkashi mosque dispute reaches Nainital High Court Read All Updates in hindi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

उत्तरकाशी शहर में मस्जिद विवाद का मामला अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद को अवैध बताए जाने का विरोध करते हुए हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। समुदाय के लोगों का कहना है जिस मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है, वह पूरी तरह वैध है।

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उनकी ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग की गयी है। हाल में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देवभूमि विचार मंच ने मस्जिद के खिलाफ 25 नवंबर को तहसील स्तर पर ज्ञापन और 1 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान किया है।

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हाईकोर्ट में अपील दायर की
मुस्लिम समुदाय के इश्तियाक अहमद, अनवर बेग, नासिर शेख व नसीर खान ने बताया कि गत सोमवार को उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। जिस मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है, उसकी जमीन की रजिस्ट्री से लेकर दाखिला खारिज सभी तरह के दस्तावेज हैं, जिन्हें वह पूर्व में जिला प्रशासन को भी सौंप चुके हैं।

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उक्त मस्जिद वर्ष 1982 के नगर पालिका के अभिलेखों के साथ ही वर्ष 1986 में वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में भी दर्ज है, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड देहरादून के अंतर्गत आता है। वहीं, जिला प्रशासन भी पूर्व में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसके सरकारी भूमि पर निर्मित नहीं होने की बात कह चुका है।

क्या है मामला

संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने वरुणावत पर्वत की तलहटी में निर्मित मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। संघ का कहना है कि यह मस्जिद नहीं बल्कि अवैध मकान है। संघ ने बीते 24 अक्तूबर को मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली का भी आयोजन किया था, जिसमें प्रदर्शनकारी पुलिस की ओर से तय मार्ग जाने की जगह दूसरे मार्ग से जाने की जिद पर अड़ गए थे।

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गतिरोध के बाद पथराव और लाठीचार्ज हुआ, जिसमें पुलिस के 9 जवानों सहित 27 लोग घायल हुए थे। बवाल पर 8 नामजद सहित 200 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया था। तीन मुख्य आयोजकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था, जिन्हें जिला जज की कोर्ट से जमानत मिली है। उक्त मामले के बाद उत्तरकाशी दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे विवाद की जांच की बात कही है। बावजूद इसके विवाद शांत नहीं हुआ है।

 

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