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Uttarakhand: लोक सेवा आयोग का आदेश, प्रधानाचार्य पद के लिए 50 वर्ष की उम्र पार करने वाले भी कर सकेंगे आवेदन
Thu, 25 Apr 2024 08:44 PM IST
अलका त्यागी
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
Published by: अलका त्यागी
Updated Thu, 25 Apr 2024 08:44 PM IST
सार
जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने में समस्या हो तो वे आयोग कार्यालय के आईटी अनुभाग में 29 अप्रैल से दो मई तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।=
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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य पद के लिए 50 वर्ष की उम्र पार करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। हाईकोर्ट के निर्णय पर लोक सेवा आयोग ने यह आदेश दिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई भर्ती में आयु सीमा को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से विभिन्न रिट याचिकाएं डाली गई थी।
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इनमें की ओर से अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष (आयु गणना की विनिश्चायक तिथि एक जुलाई 2024) को पार करने वाले याचिकाकर्ताओं को आवेदन करने के अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं।
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आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि ये अभ्यर्थी 26 अप्रैल से दो मई तक आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने में समस्या हो तो वे आयोग कार्यालय के आईटी अनुभाग में 29 अप्रैल से दो मई तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।