फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand Teacher misbehaved in Pauri School Human Rights Commission surprised by relief to accused

Uttarakhand: पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षिका से बदसलूकी, आरोपी को राहत से मानवाधिकार आयोग हैरान

Mon, 02 Jun 2025 11:53 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 02 Jun 2025 11:53 PM IST
सार

शिक्षिका ने  राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। जिसके बाद आयोग ने अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

विज्ञापन
Uttarakhand Teacher misbehaved in Pauri School Human Rights Commission surprised by relief to accused
- फोटो : freepik.com(प्रतीकात्मक)

विस्तार

पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इंटर कॉलेज बग्याली में एक सहायक अध्यापिका के साथ बदसलूकी के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी व उच्च शिक्षा अधिकारियों से जवाब-तलब किया है। जांच समिति की रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने के बावजूद आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न होने पर हैरानी जताई है।

विज्ञापन


आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट ने सवाल किया कि आरोपी अध्यापक को स्थानांतरण के बावजूद उसी विद्यालय में क्यों तैनात रखा गया। इस संबंध में जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा और मुख्य शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है। साथ ही 14 जुलाई तक विस्तृत आख्या पेश करने का आदेश दिया है। आख्या में पूछा गया है कि आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, यदि नहीं की गई तो स्पष्टीकरण दिया जाए।
विज्ञापन


शिक्षिका ने आयोग में शिकायत दी कि वे 17 अगस्त 2024 को अपनी कक्षा में थीं। जहां 10वीं की एक छात्रा ने उन्हें बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन आरोपी शिक्षक उसे शारीरिक कार्य के लिए मजबूर कर रहे हैं। छात्रा की व्यथा सुनकर शिक्षिका ने कक्षा में बैठने को कहा। इस पर आरोपी शिक्षक चिल्लाने लगे और पीछे से आकर शिक्षिका की दोनों बाजुओं को मरोड़ दिया साथ ही शिक्षिका को धक्का देकर दरवाजे की ओर धकेल दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


Uttarakhand: बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को मिलेंगे अब 50 लाख, शासनादेश जारी, सीएम धामी ने की थी घोषणा

शिक्षिका ने शिकायत के साथ जांच रिपोर्ट भी दाखिल की है, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी व अन्य जांच अधिकारियों ने आरोपों की पुष्टि की है। समिति ने आरोपी को विशाखा गाइडलाइन के उल्लंघन का दोषी पाया और अति दुर्गम स्थल में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण की सिफारिश हुई है। शिक्षिका का कहना है कि जांच के खिलाफ आरोपी शिक्षक ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, लेकिन उनके लिए कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed