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Uttarakhand News: शिक्षकों के पहाड़ में तैनाती पर तबादलों की सीमा नहीं होगी लागू, ये भी दायरे में नहीं आएंगे

Wed, 15 May 2024 07:32 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो , देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो , देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Wed, 15 May 2024 07:32 AM IST
सार

राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी, सेवारत पति-पत्नी के इकलौते पुत्र या पुत्री के दिव्यांग होने और गंभीर बीमार शिक्षक एवं कर्मचारी भी अधिकतम तबादलों की सीमा के दायरे में नहीं आएंगे।

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Uttarakhand Teacher Limit on transfers will not be applicable on posting of teachers in the mountains
तबादला - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

प्रदेश में इन दिनों शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया चल रही है। तबादलों के लिए इस बार सुगम से दुर्गम और दुर्गम से दुर्गम में अनुरोध के आधार पर तबादला पाने वाले शिक्षक और कर्मचारी तबादलों के लिए तय की गई अधिकतम सीमा 15 फीसदी के दायरे में नहीं आएंगे।

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तबादला एक्ट के तहत कर्मचारियों के सुगम और दुर्गम क्षेत्र में की गई सेवा के आधार पर तबादले किए जाते हैं, लेकिन शत प्रतिशत तबादलों के स्थान पर कभी 10 तो कभी 15 फीसदी शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों की अधिकतम सीमा तय की जाती है।

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इस साल तबादलों की अधिकतम सीमा 15 फीसदी तय की गई है, लेकिन अनुरोध के आधार पर सुगम से दुर्गम क्षेत्र में तबादले, दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में तबादले, विधवा, विधुर, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कर्मचारियों के अनुरोध के आधार पर तबादले 15 फीसदी के दायरे में नहीं आएंगे। वहीं, राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी, सेवारत पति-पत्नी के इकलौते पुत्र या पुत्री के दिव्यांग होने और गंभीर बीमार शिक्षक एवं कर्मचारी भी अधिकतम तबादलों की सीमा के दायरे में नहीं आएंगे।

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अनुरोध के आधार पर होने वाले इन शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले अधिकतम सीमा 15 फीसदी के दायरे में नहीं आएंगे, जिससे अधिक शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। शासन ने इसका आदेश जारी किया गया है। -बंशीधर तिवारी, शिक्षा महानिदेशक

 

प्रदेश में 15 फीसदी शिक्षकों और अधिकारियों के होंगे तबादले

शासन ने इस साल तबादलों के लिए अधिकतम सीमा तय कर दी है। तय सीमा के मुताबिक हर विभाग में पात्र 15 फीसदी कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यदि किसी विभाग की पात्रता सूची में 15 प्रतिशत के तहत कोई कर्मचारी इस दायरे में नहीं आएगा तो उस संवर्ग में शत प्रतिशत अनिवार्य तबादले किए जाएंगे।

तबादला एक्ट के तहत तबादलों के लिए समय सारणी तय की गई है। इसके मुताबिक 15 मई सुगम और दुर्गम क्षेत्र में तबादलों के लिए विकल्प पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। 20 मई को प्राप्त विकल्पों को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

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25 मई से 5 जून तक स्थानांतरण समिति की बैठक होगी और समिति सक्षम अधिकारी को तबादलों के लिए सिफारिश करेंगी। जबकि 10 जून तक सभी विभाग कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी कर देंगे। तबादला एक्ट के मुताबिक यह तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि है। हालांकि शिक्षा विभाग समेत कुछ विभागों की ओर से तबादलों के लिए और अधिक समय मांगा जा रहा है।

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