उत्तराखंडः 46वीं वाहिनी पीएसी के जवान अब बिना अनुमति नहीं रख पाएंगे बड़ी मूछें
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पीएसी में अब कोई भी जवान बिना अनुमति के बड़ी मूंछ नहीं रख पाएगा। रुद्रपुर स्थित 46 वाहिनी पीएसी के सेनानायक का यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने इस तरह के किसी आदेश का संज्ञान होने से इनकार किया है। वहीं पीएसी अधिकारी ने ऐसे किसी आदेश से इनकार किया। हालांकि बाद में मानक की बात कही।
बुधवार को सोशल मीडिया पर रुद्रपुर स्थित 46 वाहिनी पीएसी के सेनानायक का एक आदेश वायरल हुआ है। आदेश समस्त दल नायक को संबोधित है। जिसमें कहा गया है कि दल और विभिन्न शाखाओं में नियुक्त कर्मचारी बिना विभागीय अनुमति के बड़ी मूछें रख रहे हैं, जो अनुचित है।
आदेश में कहा गया है कि पीएसी में तैनात जो भी कर्मचारी मूछें रखेंगे, वह निर्धारित मानक के अनुरूप ही रख सकेंगे। वायरल पोस्ट में सेनानायक की तरफ से आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने पीएसी के सेनानायक की तरफ से ऐसे किसी आदेश की जानकारी होने से इनकार किया है।
इस आदेश के बारे में पूछे जाने पर 46वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक सुखवीर सिंह का कहना है कि पीएसी अनुशासित बल है। यहां जो भी होता है वह मानक व नियम के हिसाब से होता है। ऐसा कोई भी आदेश न आया है और न लागू किया गया है।
सोशल मीडिया पर वायरल आदेश की कॉपी के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में यह बात आई है, लेकिन मैंने लिखित आदेश नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि सुबह गणना के दौरान मौखिक ही मानक की बात कही थी। अब मातहतों ने उनके हवाले से आदेश जारी किया है, इस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।