Uttarakhand Nikay Chunav: किच्छा नगर पालिका की अध्यक्ष सीट अनारक्षित, अनंतिम अधिसूचना जारी
हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह सरकार को आदेश दिया था कि किच्छा की चुनाव प्रक्रिया भी शुरू की जाए। आदेश के तहत सोमवार को शहरी विकास विभाग ने किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद को अनारक्षित घोषित करते हुए अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहरी विकास विभाग ने नगर पालिका किच्छा के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना भी जारी कर दी है। यहां अध्यक्ष का पद सामान्य रखा गया है। वार्डों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जिलाधिकारी के स्तर से जारी की जाएगी।
दरअसल, किच्छा नगर पालिका को 100 नगर निकायों की चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था। इस पर कुछ लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह सरकार को आदेश दिया था कि किच्छा की चुनाव प्रक्रिया भी शुरू की जाए। आदेश के तहत सोमवार को शहरी विकास विभाग ने किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद को अनारक्षित घोषित करते हुए अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी।
इस पर सात दिन के भीतर आपत्तियां ली जाएंगी। आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में शहरी विकास विभाग, 31/62 राजपुर रोड, निकट पाइन हॉल स्कूल देहरादून के पते पर भेज सकते हैं। सात दिन के बाद सभी आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
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इसके बाद किच्छा के चुनाव का प्रस्ताव भी राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि आयोग निकाय चुनावों के सप्ताहभर बाद किच्छा का चुनाव भी कराएगा। उधर, जिलाधिकारी के स्तर से भी वार्डों की अनंतिम अधिसूचना जारी की जा रही है, जिस पर सात दिन में आपत्तियां ली जाएंगी।