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Exclusive: उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती चयन में मानकों को किया दरकिनार, पढ़ें नियुक्तिों में कैसे हुआ खेल

Tue, 08 Nov 2022 11:52 AM IST
अलका त्यागी बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला, देहरादून
बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 08 Nov 2022 11:52 AM IST
सार

Scam In Teacher Recruitment News: एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के टीईटी में पास होने के लिए 90 अंक अनिवार्य हैं, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को टीईटी पास करने में आरक्षण का लाभ देकर छूट दी गई है।

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Uttarakhand News: Standards bypassed in teacher recruitment selection
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती चयन में सामान्य श्रेणी के पदों पर मानकों को दरकिनार कर अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। अक्तूबर 2021 में प्राथमिक शिक्षक उर्दू के 64 पदों के लिए हुई भर्ती के बाद 2648 में कुछ पदों के लिए होने वाली भर्ती में भी इस तरह का मामल सामने आया है।    

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शिक्षा विभाग की ओर से उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली के तहत सात अक्तूबर 2021 को 64 पदों पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गई। अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में मिले अंकों की श्रेष्ठता के अवरोही क्रम के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर शिक्षकों को नियुक्ति दी गई। विभाग की ओर से अनारक्षित (सामन्य) पदों पर कुछ ऐसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, जो अनारक्षित श्रेणी के मानकों को पूरा नहीं कर रहे। 
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विभाग की ओर से हरिद्वार जिले के भगवानपुर, खानपुर, बहादराबाद, नारसन, लक्सर और रुड़की ब्लॉक में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में 75 अंक, 77 अंक, 79 और 80 अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में 2648 पदों में से कुछ अन्य में भी मानकों को दरकिनार कर एससी, एसटी और ओबीसी के ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में नियुक्ति दी गई है, जो सामान्य श्रेणी के मानकों को पूरा नहीं कर रहे। 


यह है प्रकरण 

एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के टीईटी में पास होने के लिए 90 अंक अनिवार्य हैं, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को टीईटी पास करने में आरक्षण का लाभ देकर छूट दी गई है। ओबीसी को 75 अंक और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 60 अंक पर टीईटी प्रमाण पत्र दिया जाता है। आरक्षित श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों ने योग्यता, आयु एवं अन्य में आरक्षण का लाभ लिया है। उनकी मेरिट सूची उनकी आरक्षित श्रेणी के पदों पर तैयार की जाती है, लेकिन जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की अनिवार्य अर्हता को पूरा नहीं करते और टीईटी पास करने के लिए पहले ही आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। उन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का सामान्य वर्ग के पदों पर चयन कर दिया गया है। 

माध्यमिक शिक्षा में ऐसे बनी मेरिट लिस्ट 

सहायक अध्यापक एलटी हिंदी के पद के लिए हुई भर्ती में परीक्षा में 85 अंक लाने वाले अभ्यर्थी को मेरिट में पहले स्थान पर रखा गया है। 82 अंक लाने वाले को दूसरे और 79 अंक लाने वाले को तीसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि इसी विषय के लिए ओबीसी की मेरिट लिस्ट में 82 अंक वाला अभ्यर्थी पहले और 78 अंक वाला दूसरे स्थान पर है।  


बेसिक शिक्षा में मेरिट लिस्ट 

बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के पद पर हुई भर्ती में अनारक्षित पद पर 109 से लेकर 75 अंक वाले मेरिट लिस्ट में शामिल हैं, जिनका सहायक अध्यापक के पद के लिए चयन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उर्दू शिक्षक भर्ती में मानक दरकिनार कर भर्ती होने वाले शिक्षकों की संख्या लगभग 33 है।  

राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में स्पष्ट है कि यदि कोई एससी, एसटी और ओबीसी का अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की मेरिट को क्रॉस कर रहा है। तो वह सामान्य श्रेणी में आएगा, इसे क्रॉस न करने पर वह अपनी श्रेणी में जाएगा।
-कर्मेंद्र सिंह, अपर सचिव कार्मिक 

समान्य श्रेणी का पद अनारक्षित है, कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उस पद की न्यूनतम योग्यता पूरी करने पर ही उस पद पर जा सकता है। -
सुमन सिंह वल्दिया, पूर्व अपर सचिव कार्मिक 
 
सामान्य पद के लिए अर्हता पूरी करने वाला अभ्यर्थी ही सामान्य पद पर आएगा, ऐसा न करने पर वह अपनी श्रेणी में जाएगा, सामान्य पद के लिए न्यूनतम अनिवार्य योग्यता पूरी किए बिना इस पद पर नियुक्ति के प्रकरण को दिखवाया जाएगा।
-एसपी खाली, अपर निदेशक बेसिक शिक्षा

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