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Uttarakhand: सरकारी पदों पर आउटसोर्स भर्ती में लागू करना होगा आरक्षण, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश
Mon, 06 Nov 2023 03:29 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Mon, 06 Nov 2023 03:29 PM IST
सार
Uttarakhand News: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े संगठनों ने शासन से शिकायत की थी कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों के सापेक्ष आउटसोर्स के माध्यम से हो रही भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
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विस्तार
प्रदेश सरकार के सभी विभागों में खाली पदों पर आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण के प्रावधान को लागू करना होगा। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सभी विभागों को आरक्षण नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने आदेश जारी किया।
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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े संगठनों ने शासन से शिकायत की थी कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों के सापेक्ष आउटसोर्स के माध्यम से हो रही भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा, जबकि इस संबंध एक अप्रैल 2021 को शासन ने सभी विभागों के लिए आदेश जारी था कि वे आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण प्रावधानों का पालन करेंगे।
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कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने इसका संज्ञान लेते हुए एक बार फिर सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों, सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व विभागाध्यक्षों को आरक्षण नियमों का पालन करने के निर्देश दे दिए हैं। आदेश में उन्हें अपने अधीनस्थ विभागों के तहत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्स तैनाती के लिए प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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साथ ही कहा गया कि वे खाली पदों की संख्या में श्रेणीवार आरक्षित वर्ग के पदों की संख्या का भी आकलन करेंगे और इसके अनुसार चयनित आउटसोर्स सेवा प्रदाता संस्था को मांग भेजेंगे।