फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand news Panchayat officer suspended for hiding information about work done, fined 25 thousand

Uttarakhand: पंचायत की सूचना छिपाने पर वीडीओ निलंबित, 25 हजार रुपये जुर्माना लगा, पढ़ें पूरा मामला

Mon, 26 May 2025 06:27 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 26 May 2025 06:27 PM IST
सार

राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सूचना का  अधिकार अधिनियम का अनुपालन नहीं किए जाने पर लोक सूचना अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
Uttarakhand news Panchayat officer suspended for hiding information about work done, fined 25 thousand
निलंबित - फोटो : freepik.com

विस्तार

पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों की सूचना न दिए जाने पर राज्य सूचना आयोग ने पंचायत विभाग के लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य को निलंबित कर दिया है। साथ ही उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत देवीपुरा व डयोड़ी ग्राम पंचायतों का है।

विज्ञापन


ऊधमसिंह नगर जिले के ग्राम अरविंद नगर निवासी निखिलेश घरामी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2019 में सितारगंज ब्लाॅक के ग्राम पंचायत देवीपुरा, डयोड़ी, बिडौरा, गिधौर, खमरिया, खैराना, बलखेड़ा एवं सिद्धानवदिया में कराए गए कार्यों एवं खुली बैठक के निर्णयों आदि की जानकारी मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी ने सूचना ग्राम प्रधानों के पास होने की बात कही। सूचना न मिलने पर निखिलेश ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। जहां राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य सहित संबंधित ग्राम प्रधानों को आयोग में तलब किया।
विज्ञापन


चकराता के टाइगर फॉल में हादसा: पानी के साथ गिरा पेड़, चपेट में आने से पर्यटक समेत दो की मौत, चार घायल
विज्ञापन
विज्ञापन


समस्त ग्राम प्रधानों ने लिखित में आयोग को अवगत कराया कि सूचना से संबंधित समस्त अभिलेख ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास हैं। सुनवाई में स्पष्ट हुआ कि लोक सूचना अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी ने जानबूझकर सूचना छिपाई। आयोग ने जिला पंचायत राज अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को पक्षकार बनाते हुए प्रकरण को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य को निलंबित कर दिया।

शिक्षा विभाग के सूचना न देने पर 25 हजार जुर्माना

शिक्षा विभाग में शिक्षकों के समायोजन और छात्र संख्या को लेकर सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामला हरिद्वार जिले के खानपुर ब्लॉक का है। नथुवावाला देहरादून निवासी बलवंत सिंह पंवार ने हरिद्वार जिले के खानपुर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से चार बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सूचना न मिलने पर लोक सूचना अधिकारी व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भाष्करानंद पंत पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed