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नैनीताल हाईकोर्ट: नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करोड़ों के घोटाले के मामले में अब 18 अगस्त को सुनवाई
Wed, 28 Jul 2021 04:26 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यजू डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यजू डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Wed, 28 Jul 2021 04:26 PM IST
सार
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने पेयजल निगम के एमडी की ओर से नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपये का घोटाला करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि नियत की है।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गुरुग्राम निवासी मुकेश कुमार सिन्हा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि एमडी पेयजल निगम भजन सिंह ने नमामि गंगे योजना के तहत कई योजनाओं में भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उनकी नियुक्ति को निरस्त कर भ्रष्टाचार के मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए।
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याचिकाकर्ता का कहना था कि मामले में पूर्व पेयजल मंत्री स्व. प्रकाश पंत ने भी राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि इसकी जांच कराई जाए, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं कराई गई। है एमडी पेयजल पर आरोप हैं कि उन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से अपने चहेतों को टेंडर आवंटित कर किए, जिसके कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई है।
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याचिकाकर्ता ने एमडी की ओर से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अयोग्य लोगों और स्वयं के हितों के तहत दिए गए ठेकों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।