{"_id":"66d3f5cd5eb870d4ae0b63a9","slug":"uttarakhand-news-local-contractor-will-get-contracts-for-works-worth-up-to-5-lakh-rupees-in-the-state-2024-09-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Uttarakhand: पांच लाख तक के कार्यों के ठेके स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Uttarakhand: पांच लाख तक के कार्यों के ठेके स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश
Sun, 01 Sep 2024 10:46 AM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Sun, 01 Sep 2024 10:46 AM IST
सार
Uttarakhand News: विभागीय अधिशासी अभियंता को यह अधिकार दिया गया है। वह पांच लाख रुपये तक के कार्य का वर्क आर्डर स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से कराएंगे।
विज्ञापन
आदेश जारी
- फोटो : freepik.com
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
प्रदेश सरकार में पांच लाख रुपये तक के सरकारी ठेके स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे। विभाग ये कार्य वर्क आर्डर के आधार पर आवंटित करेंगे। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए उत्तराखंड वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
विज्ञापन
आदेश के मुताबिक, विभागीय अधिशासी अभियंता को यह अधिकार दिया गया है। वह पांच लाख रुपये तक के कार्य का वर्क आर्डर स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से कराएंगे। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों व सचिवों को पत्र जारी किया गया है।
विज्ञापन
Chardham Yatra 2024: दूसरे चरण के लिए रोजाना पांच हजार पंजीकरण, 15 सितंबर के बाद यात्रा फिर से पकड़ेगी रफ्तार
विज्ञापन
जिसमें कहा गया है कि वर्तमान पर्यावरणीय बदलावों के दृष्टिगत राज्य में हो रही अतिवृष्टि के कारण प्राकृतिक आपदाओं की घटना में असामान्य रूप से वृद्धि हो रही है। इस कारण स्थानीय स्तर पर तात्कालिक राहत कार्य कराने आवश्यक हैं। यह कहा गया है कि स्थानीय निवासियों के रोजगार सृजन और राज्य से पलायन रोकने के लिए शासन ने वित्तीय नियमों व उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है।