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आरटीई: निजी स्कूलों में फीस वृद्धि मामले में दो माह में लें निर्णय, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
Sat, 11 Sep 2021 01:22 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Sat, 11 Sep 2021 01:22 PM IST
सार
न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी की एजूकेशन सोसायटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पिछले कई वर्षों से सोसायटी बच्चों को शिक्षा दे रही है लेकिन 10 वर्षों से अब तक फीस रिवाइज नहीं की गई है।
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनिमय (आरटीई) के तहत पढ़ रहे गरीब बच्चों की फीस बढ़ाने की मांग के मामले में राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह दो माह के भीतर इस पर निर्णय ले।
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न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी की एजूकेशन सोसायटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पिछले कई वर्षों से सोसायटी बच्चों को शिक्षा दे रही है लेकिन 10 वर्षों से अब तक फीस रिवाइज नहीं की गई है।
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याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रतिवर्ष 16 हजार के आसपास खर्चा होने के बाद फीस नहीं बढ़ाई गई है। याचिका में प्रति बच्चा व्यय बढ़ाने की मांग कोर्ट से की गई थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार को आदेश दिया है कि 5 जनवरी 2021 की बैठक के निर्णय पर बनी कमेटी दो माह में इस मामले में निर्णय लें।
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