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Uttarakhand: छह साल का होने पर ही मिलेगा बच्चे को कक्षा एक में प्रवेश, नहीं मिलेगी किसी तरह की छूट
Sun, 20 Apr 2025 09:23 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Sun, 20 Apr 2025 09:23 PM IST
सार
राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद उत्तराखंड में भी सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूलों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है।
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शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र छह साल होनी जरूरी है। इससे कम उम्र के बच्चे को कक्षा एक में प्रवेश बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इसमें कई छूट नहीं मिलेगी।
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शिक्षा मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद उत्तराखंड में भी सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूलों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। मंत्री के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा हैं।
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उन्होंने कहा, कि प्रदेश में इसे लेकर हालांकि शुरुआत में कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निजी स्कूलों को भी इससे अवगत कराया जाए। इससे कम उम्र के बच्चों के लिए बालवाटिकाएं हैं।