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Uttarakhand High Court: विकलांग आरक्षण का पालन नहीं करने पर टीएचडीसी से जवाब तलब, 18 सितंबर को अगली सुनवाई
Thu, 20 Apr 2023 10:49 PM IST
अलका त्यागी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Thu, 20 Apr 2023 10:49 PM IST
सार
उमंग भारद्वाज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2022 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कार्यपालक प्रशिक्षु/विधि अधिकारी के पांच पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने नियुक्तियों में विकलांग आरक्षण का पालन नहीं करने पर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) और अन्य का जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उमंग भारद्वाज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2022 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कार्यपालक प्रशिक्षु/विधि अधिकारी के पांच पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। उसने शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया था। वह बेंचमार्क विकलांगता (यानी 50% से अधिक शारीरिक रूप से विकलांग) वाला है।
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उसने इस श्रेणी में अखिल भारतीय क्लैट परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि टीएचडीसी ने इन नियुक्तियों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया है और बेंचमार्क विकलांगता वाले किसी उम्मीदवार का चयन किए बिना भरे गए हैं।