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Uttarakhand: 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती के परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार को दिए ये निर्देश
Fri, 07 Mar 2025 10:30 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Fri, 07 Mar 2025 10:30 PM IST
सार
याचिकाकर्ता का कहना था कि पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई है। लिहाजा उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने बिना अनुमति परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि नियत की है। गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए।
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चमोली निवासी रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के लिए 20 अक्तूबर 2024 को यूकेएसएसएससी ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 450 पद 2021-22, 2022-23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया। याचिका में कहा गया कि पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई है।
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लिहाजा उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए। याचिका में कहा गया कि पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 18 से 22 वर्ष है। उसमें भी संशोधन किया जाए। इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन कई बार सरकार को प्रत्यावेदन दे चुका है लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 से बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष की जाए क्योंकि यह परीक्षा राज्य सरकार साल दर साल नहीं करा रही है।