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Uttarakhand: हाईकोर्ट ने दिए उद्यान विभाग में हुए घोटाले की CBI जांच के आदेश, सरकार को सहयोग करने के निर्देश

Thu, 26 Oct 2023 10:01 PM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 26 Oct 2023 10:01 PM IST
सार

दीपक करगेती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया था। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को यह निर्णय सुनाया।

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Uttarakhand High Court orders to CBI investigation into Horticulture Department scam
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले को अति गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश भी दिए हैं कि अधिकारी इस मामले में सीबीआई को सभी दस्तावेजों के साथ सहयोग करें।

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दीपक करगेती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया था। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को यह निर्णय सुनाया। खंडपीठ के समक्ष 11 अक्तूबर को मामले की सुनवाई हुई थी इसके बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सेवानिवृत्त पर यह निर्णय सुनाया।

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देखते हैं..एसआईटी कैसी जांच करती है

पूर्व में कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर सुनवाई की थी लेकिन कोर्ट इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई। सरकार की ओर से कहा गया था कि एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है। इस पर कोर्ट ने सरकार से सवाल किया था कि जिन लोगों के खिलाफ घपले के सबूत पाए गए हैं उनके खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर एसआईटी को जांच सौंपी थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा था कि देखते हैं कि एसआईटी कैसी जांच करती है।

याचिका में यह की गई थी मांग

याचिका में कहा गया था कि उद्यान विभाग में लाखों का घोटाला किया गया है। पौधरोपण में गड़बडियां की गई हैं। विभाग की ओर से एक ही दिन में वर्कऑर्डर जारी कर उसी दिन जम्मू कश्मीर से पेड़ लाना दिखाया गया है। इसका भुगतान भी कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस पूरे मामले में कई वित्तीय और अन्य गड़बडियां हुई हैं इसलिए इसकी सीबीआई या फिर किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराई जाए।

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