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उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा, रिजर्व फॉरेस्ट मामले में चिदानंद मुनि को दें नोटिस
Thu, 30 Jul 2020 12:06 AM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Thu, 30 Jul 2020 12:06 AM IST
सार
- कहा, चिंदानंद इसका दो सप्ताह में जवाब हाईकोर्ट में पेश करें
- राजाजी नेशनल पार्क के भीतर निर्माण कार्य का मामला
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट में आज हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊ गांव में हो रहे भारी निर्माण कार्य मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे चिदानंद मुनि को तीन दिन के भीतर उच्च न्यायालय के आदेश के साथ नोटिस दें, जिस पर चिदानंद दो सप्ताह में उसका जवाब कोर्ट में पेश करें।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई हुई। मामले में हरिद्वार निवासी अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि चिदानंद मुनि ने राजाजी पार्क के भीतर फॉरेस्ट की भूमि पर भारी निर्माण कार्य फॉरेस्ट चौकी के नाक के नीचे किया।
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इसकी शिकायत के बाद भी वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता की ओर से निर्माण कार्य पर रोक लगाने के साथ ही इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे चिदानंद मुनि को तीन दिन के भीतर हाईकोर्ट के आदेश के साथ नोटिस दें, जिस पर चिदानंद दो सप्ताह में जवाब कोर्ट में पेश करें।
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