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उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश, शिक्षामित्रों को टीईटी पास करना होगा अनिवार्य
Tue, 17 Dec 2019 09:08 AM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Tue, 17 Dec 2019 09:08 AM IST
सार
- शिक्षा आचार्यों को शिक्षामित्र पद पर समायोजन के खिलाफ दायर सरकार की स्पेशल अपील स्वीकार
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के संबंध में पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि शिक्षक बनने के लिए टीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसके साथ ही कोर्ट ने शिक्षा आचार्यों को शिक्षामित्र पद पर समायोजन के खिलाफ दायर सरकार की स्पेशल अपील को स्वीकार कर लिया है।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 2010 में शासन ने स्नातक पास शिक्षा आचार्यों को शिक्षामित्र पद पर प्रमोशन के लिए प्रशिक्षण पर भेजने के निर्देश दिए थे।
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पूर्व में सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने भी सरकार को विचार करने के निर्देश दिए थे। एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने स्पेशल अपील दायर की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बिना टीईटी पास शिक्षक नहीं बनाए जा सकते। इस आधार पर सरकार ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।