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हाईकोर्ट ने पीसीबी को दिए स्टोन क्रशरों से प्रदूषण के मामले में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश
Wed, 16 Oct 2019 08:39 AM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाल,नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाल,नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Wed, 16 Oct 2019 08:39 AM IST
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- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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राजाजी नेशनल पार्क के कोटद्वार क्षेत्र में स्टोन क्रशरों से हो रहे प्रदूषण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राज्य सरकार को 17 अक्तूबर तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोटद्वार निवासी देवेंद्र सिंह अधिकारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राजाजी नेशनल पार्क के कोटद्वार क्षेत्र में तीन किलोमीटर के दायरे में स्टोन क्रशर प्रदूषण फैला रहे हैं।
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ये स्टोन क्रशर मानकों को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि इनके प्रदूषण से आमजन, खेती व लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने इन स्टोन क्रशरों को बंद करने की मांग की थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार को 17 अक्तूबर तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
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