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हाईकोर्ट का आदेश, हेमकुंड साहिब से लापता पंजाब के 8 तीर्थयात्रियों के मामले में होगी सीबीआई जांच

Sat, 05 Jan 2019 10:24 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Sat, 05 Jan 2019 10:24 AM IST
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Uttarakhand high court order for cbi investigation in hemkund sahib missing pilgrims
नैनीताल हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने 2017 में हेमकुंड साहिब में यात्रा करने आए पंजाब के आठ तीर्थयात्रियों के अचानक लापता होने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।  कोर्ट ने इस मामले में हुई जांच पर भी असंतोष जताया है और डीजीपी को जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है। 

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न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। पंजाब निवासी लखविंदर कौर व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पंजाब से आठ तीर्थयात्री जुलाई 2017 को उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब के दर्शन को आए थे।
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इस जत्थे में दो विदेशी भी शामिल थे। यात्रा दल में शामिल वाहन चालक महेंद्र सिंह ने परिजनों को फोन से दल के गोविंद घाट पहुंचने की जानकारी दी। दल में अमृतसर जिले के महिता चौक निवासी कुलवीर सिंह, हरकेवल सिंह, पाला सिंह, गोरा सिंह, जसवीर सिंह, इकबाल सिंह व परमजीत सिंह शामिल थे। 

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मामले में गोविंद घाट पुलिस चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने कोई ठोस पहल नहीं की। याचिका में यह भी कहा गया कि अमेरिका के रहने वाले और दल में शामिल दो यात्रियों के परिजनों ने भारत आकर गोविंद घाट पुलिस से जानकारी भी मांगी थी। उन्हें भी कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी गई।

इसको देखते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में जांच अधिकारी भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इस पर पीठ ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही डीजीपी को जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दिया है।

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