फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand High Court Order about falling sex ratio

घटते लिंगानुपात को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, अल्ट्रासाउंड मशीनों में साइलेंट आब्जर्वर लगाने के निर्देश

Thu, 14 Jun 2018 10:37 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 14 Jun 2018 10:37 PM IST
विज्ञापन
Uttarakhand High Court Order about falling sex ratio
nainital high court - फोटो : google
प्रदेश में घटते लिंगानुपात को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों में अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक मशीनों में साइलेंट आब्जर्वर लगाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, प्रदेश सरकार ने कोर्ट में दावा किया कि सरकारी चिकित्सालयों में यह व्यवस्था कर दी गई है।
विज्ञापन


वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी रोहित ध्यानी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि उत्तराखंड में हर साल लिंगानुपात घट रहा है।
विज्ञापन


इसका मुख्य कारण जन्म से पहले ही भ्रूण की जांच कराना है। उन्होंने भ्रूण की जांच कराने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस पर राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों के अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक मशीनों में साइलेंट आब्जर्वर लगा दिए हैं और जन्म से पहले भ्रूण की जांच कराना प्रतिबंधित कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

हाईकोर्ट के निर्देश

Uttarakhand High Court Order about falling sex ratio

हाईकोर्ट के निर्देश
सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया जाए
उनके आहार की उचित व्यवस्था की जाए।
प्रसव से पहले उन्हें अस्पतालों में भर्ती किया जाए
उनके रहने, स्वास्थ्य आदि की उचित व्यवस्था की जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed