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वित्तीय अनियमितता का मामला: हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष को हाईकोर्ट का नोटिस
Wed, 07 Sep 2022 08:10 PM IST
अलका त्यागी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Wed, 07 Sep 2022 08:10 PM IST
सार
कोर्ट ने सविता चौधरी समेत कुसुम, विजयपाल और मोहम्मद ताहिर को नोटिस जारी किया है। सरकार से भी 13 फरवरी तक जवाब पेश करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।
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नैनीताल हाईकोर्ट
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी सहित तीन अन्य की ओर से अभी तक जिला पंचायत को करोड़ों रुपये का भुगतान नहीं करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सविता चौधरी, कुसुम, विजयपाल और मोहम्मद ताहिर को नोटिस जारी किया है। सरकार से भी 13 फरवरी तक जवाब पेश करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।
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मंगलौर निवासी अमित कुमार की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा है कि बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष व तीन अन्य ने अपने पद का दुरुपयोग कर जिला पंचायत हरिद्वार में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताएं की जिसकी जांच गढ़वाल के मंडलायुक्त की ओर से की गई। जांच में अनियमितता की पुष्टि भी हुई।
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इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया और उनके पांच वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया। कोर्ट की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष से 6,08,37,676 रुपये वसूलने के आदेश दिए गए। कुसुम, विजयपाल व मोहहमद ताहिर से 3,34,72,117 रुपये वसूलने के आदेश हुए। इसे अभी तक जिला प्रशासन की ओर से नहीं वसूला गया। उनसे यह राशि वसूली जाए।
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