फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand High Court issued contempt notice to Principal Secretary Home

प्रमुख सचिव गृह को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस, जवाब दाखिल करने के निर्देश

Tue, 16 Jul 2019 10:27 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 16 Jul 2019 10:27 AM IST
विज्ञापन
Uttarakhand High Court issued contempt notice to Principal Secretary Home
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

सहायक उप निरीक्षकों से नीचे के रैंक के पुलिस कर्मियों को छठा वेतनमान न दिए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव (गृह) को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर निवासी पवन बोरा और भास्कर सनवाल ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को छठे वेतनमान के तहत एक जनवरी 2006 से संशोधित वेतनमान एरियर सहित देने का आदेश दिया था।
विज्ञापन


इस आदेश के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में स्पेशल अपील दायर की थी। खंडपीठ ने सरकार की स्पेशल अपील को खारिज कर दिया। याचिककर्ताओं का कहना था कि उन्हें छठे वेतनमान के तहत संशोधित वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2006 से मिलना था।
विज्ञापन
विज्ञापन


सरकार ने सहायक उपनिरीक्षक रैंक तक के कर्मिंयों को एक जनवरी 2006 से और उससे नीचे की रैंक के कर्मिंयों को 12 दिसंबर 2012 से यह लाभ दिया, जबकि याचिकाकर्ताओं को यह लाभ नहीं दिया जा रह है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रमुख सचिव गृह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed