फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand High court Hearing Will be in Court Again from 2nd January 2021

उत्तराखंड: दो जनवरी से विधिवत खुलेगा हाईकोर्ट, कोविड नियमों के तहत होगी सुनवाई

Thu, 24 Dec 2020 11:00 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 24 Dec 2020 11:00 PM IST
विज्ञापन
Uttarakhand High court Hearing Will be in Court Again from 2nd January 2021
- फोटो : फाइल फोटो

उत्तराखंड हाईकोर्ट करीब नौ माह बाद दो जनवरी से विधिवत खुलने जा रहा है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी ने इस आशय का पत्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव को भेजकर उनसे सुझाव भी मांगे हैं, ताकि न्यायिक कार्य निर्बाध रूप से चल सकें। 

विज्ञापन


रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुरूप खुलेगा। इसके लिए गाइडलाइन जल्द जारी कर दी जाएगी।

जिला पंचायत का बैरियर हटाने के मामले में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले में जिला पंचायत के बैरियर हटाने के मामले में सुनवाई के बाद जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर से पूछा है कि उन्होंने किस नियम के तहत यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने इस संबंध में 6 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।  दस दिसंबर को डीएम ऊधमसिंह नगर ने जिला पंचायत के टोल बैरियर को बंद करने का आदेश जारी किया था। डीएम ऊधमसिंह नगर के इस आदेश को जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर ने याचिका दायर कर चुनौती देते हुए कहा था कि जिला पंचायत संवैधानिक संस्था है। जिला पंचायत को अनुच्छेद 243 के तहत लदान व ढुलान शुल्क लगाने का अधिकार है।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिला पंचायत को राजस्व वसूली का अधिकार है। याचिका में कहा कि जिला पंचायत द्वारा कर वसूली से ही कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। याचिकाकर्ता की ओर से डीएम के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed