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हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकार को भेजा नोटिस, किराए के साथ भत्ते देने के निर्देश

Wed, 22 Jan 2020 02:04 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 22 Jan 2020 02:04 PM IST
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Uttarakhand High court Give notice to  former CM and Government for waiving rent recovery
- फोटो : फाइल फोटो

नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया आवास किराए के मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी मकानों के किराए के साथ-साथ अन्य भत्ते देने के लिए भी निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। 

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बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने इस मामले में मंगलवार को याचिका दाखिल की थी। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देते हुए अधिनियम पारित किया है। 
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अधिनियम के प्रावधानों को याचिका द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है। मामले के अनुसार देहरादून की रूलक संस्था ने जनहित याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया वसूली के लिए आदेश पारित करने की मांग की थी।

 जिस पर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार दर पर सुविधाओं का बकाया जमा करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सरकार ने अध्यादेश पारित कर बकाया जमा करने से पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत दे दी थी। अधिनियम में कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से सुविधाओं के एवज में मानक किराए से 25 फीसद अधिक किराया वसूला जाएगा।


मानक किराया सरकार तय करेगी। साथ ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बिजली, पानी, सीवरेज, सरकारी आवास आदि का बकाया खुद वहन करेंगे लेकिन किराया सरकार तय करेगी।

पूर्व में कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही कहा था कि इस अवधि में यदि सरकार ने अधिनियम बनाया तो याचिकाकर्ता उसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है। 

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