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उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को जांच रिपोर्ट के साथ जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश
Thu, 24 Sep 2020 11:45 PM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Thu, 24 Sep 2020 11:45 PM IST
सार
- छात्रवृत्ति घोटाले के मुख्य आरोपी गीताराम नौटियाल की बहाली आदेश वापस लेने का मामला
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट में आज छात्रवृत्ति घोटाले के मुख्य आरोपी गीता राम नौटियाल की बहाली आदेश को वापस लेने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि छात्रवृत्ति घोटाले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। इस पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को चार सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार गीताराम नौटियाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि छात्रवृत्ति घोटाले में उनका नाम आने के बाद विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर 2019 को उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद उनकी सेवा बहाल कर दी गई थी लेकिन बहाली के कुछ दिन बाद ही सरकार ने उनकी बहाली के आदेश को वापस ले लिया।
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याचिकाकर्ता का कहना था कि पहले उनकी बहाली हुई फिर सरकार ने उनकी बहाली का आदेश क्यों वापस ले लिया। याचिका में कहा गया कि उन्हें पद से हटाना अन्यायपूर्ण है। याचिकाकर्ता ने उन्हें फिर से बहाल करने की मांग की थी।
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सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि छात्रवृत्ति घोटाले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। इस पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को चार सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।