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उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने तकनीकी विवि देहरादून की रजिस्ट्रार के कार्य करने पर लगाई रोक
Mon, 17 Aug 2020 09:58 PM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Mon, 17 Aug 2020 09:58 PM IST
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- फोटो : फाइल फोटो
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून की रजिस्ट्रार डॉ. अनीता रावत के कार्य करने पर रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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मामले के अनुसार, देहरादून निवासी दिवाकर चमोली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत डॉ. अनीता रावत की नियुक्ति गलत तरीके से हुई है।
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कहा कि उनके पास बीटेक की डिग्री नहीं होने के बावजूद उन्हें तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया गया है जो कि विश्वविद्यालय के नियमावली के विरुद्ध है। इस पद के लिए बीटेक की डिग्री होनी आवश्यक है।
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उत्तराखंड के राज्यपाल ने भी वाइस चांसलर के प्रत्यावेदन में साफ कर दिया था कि उनकी नियुक्ति गलत है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसके बावजूद उन्हें पद से नहीं हटाया गया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून की रजिस्ट्रार के कार्य करने पर रोक लगा दी है।